राजस्थान में BPL परिवारों के लिए सरकार देगी विवाह की शगुन राशि , जानिए पूरी योजना
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ आप सभी उठा सकते हैं इसके लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के लिए आपको उपरांत ही अपने आसपास के किसी भी मित्र पर जाना होगा तथा इसके लिए जो लाभ पात्र विवाहिता की शादी कार्ड या ई दिशा पोर्टल पर जाकर आपको उसका पंजीकरण करवाना अत्यंत आवश्यक है
राजस्थान अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के कल्याण के विभाग का एक वक्ता ने आज ही यह जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को अपनी बेटी का शादी का कार्ड 6 महीने पुरानी होने पर आपको इस साइट पर जाकर shaadi.edisha.gov.in आपको अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना करवाना होगा और करवाने के उपरांत वादा कन्या के माता-पिता योजना का आपको अनुदान दिया जाएगा आप इसमें परिवार के ही लोग इसमें इससे पंजीकरण को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं
राजस्थान सरकार ने बताया है कि अनुसूचित एवं जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में होना बहुत ही जरूरी है तो उस कन्या को विवाह का शगुन दिया जाएगा इसके लिए आपको ₹71000 का लाभ दिया जाएगा सभी वर्गों के विवाह विद्वान एवं बेसहारा महिलाओं को भी ऑफिस बीपीएल सूची में नाम लिखवा कर या फायदा उठा सकते हैं उनकी आय ₹1लाख 80000 से कम होनी चाहिए तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा और आपको इस योजना के लाभ के अनुसार आपको ₹51 हजार का अनुदान दिया जाएगा
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका नाम भी पर सच में होना बहुत ही जरूरी है तो आपका पिछड़े वर्ग के परिवार के अनुसार आपके सालाना 21000 पर अनुदान मिलेगा इस तरह अनुसूचित वर्ग जाति का परिवार बीपीएल सूची में नाम नहीं है तो इनकी आई एक लाख से ₹80000 से कम होनी बहुत ही जरूरी है तभी उनको एक ₹30000 का अनुदान दिया जाएगा इसमें आप दिव्यांग भी अपना नाम दिलवाकर सरकार के द्वारा ₹31000 का प्रोत्साहन राशि आप हासिल कर सकते हो यह राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गई है
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